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हमारे बारे में

संविधान और उपनियम

ओर्टेगा एलिमेंट्री PTO कैसे चलता है: संरचना, चुनाव, वित्त और पदाधिकारियों के कर्तव्य।

ओर्टेगा एलिमेंट्री PTO नीचे दिए गए संविधान और उपनियमों के अनुसार चलता है, जिन्हें इसके कार्यकारी बोर्ड ने अपनाया और संशोधित किया है।

अंतिम स्वीकृति: 4 फ़रवरी 2025पीडीएफ डाउनलोड करें

संविधान

प्रस्तावना

ओर्टेगा एलिमेंट्री स्कूल में नामांकित छात्रों के परिवार और ओर्टेगा एलिमेंट्री स्कूल के शिक्षक और कर्मचारी, परिवारों, शिक्षकों और कर्मचारियों के एक सहयोगी समुदाय को बढ़ावा देने वाला एक प्रभावी संगठन बनाने के लिए, और ओर्टेगा स्कूल में प्रोग्राम आयोजित और संचालित करने के लिए, इसके द्वारा यह संविधान और इसमें शामिल उपनियम अपनाते हैं।

अनुच्छेद Iनाम

इस संगठन का नाम ओर्टेगा एलिमेंट्री स्कूल अभिभावक-शिक्षक संगठन (Ortega Elementary School Parent Teacher Organization, “ओर्टेगा PTO”) होगा।

अनुच्छेद IIउद्देश्य

ओर्टेगा एलिमेंट्री PTO, ओर्टेगा एलिमेंट्री स्कूल में परिवारों, शिक्षकों और कर्मचारियों का एक सक्रिय और एकजुट समुदाय बनाता है। यह संगठन संवर्धन और सम्मान प्रोग्रामों के समर्थन के माध्यम से ओर्टेगा एलिमेंट्री स्कूल के लिए तय किए गए दृष्टिकोण और लक्ष्यों को पूरा करने के लिए काम करता है।

अनुच्छेद IIIगैर-लाभकारी

यह संगठन एक गैर-लाभकारी संगठन होगा और कैलिफ़ोर्निया राज्य में गैर-लाभकारी संगठनों के लिए तय कानूनी मानदंडों का पालन करेगा।

अनुच्छेद IVसदस्यता

ओर्टेगा एलिमेंट्री स्कूल में नामांकित छात्रों के सभी परिवार, और स्कूल के शिक्षक और कर्मचारी, ओर्टेगा एलिमेंट्री स्कूल अभिभावक-शिक्षक संगठन के सदस्य हैं।

*“परिवारों” का अर्थ है माता-पिता और कानूनी अभिभावक।

अनुच्छेद Vकार्यकारी बोर्ड

कार्यकारी बोर्ड में ये पद होंगे:

धारा 1. निर्वाचित पदाधिकारी:

a. अधिकतम 2 सह-अध्यक्ष, या 1 अध्यक्ष और 1 उपाध्यक्ष

b. अधिकतम तीन सचिव: 2 संचार सचिव और 1 रिकॉर्ड सचिव

c. अधिकतम दो कोषाध्यक्ष

d. एक अभिभावक परिषद प्रतिनिधि

e. दो स्वयंसेवक समन्वयक

f. दो गतिविधि समन्वयक

g. तीन फंडरेज़िंग समन्वयक

h. ट्रांज़िशनल किंडरगार्टन (TK) से दूसरी कक्षा तक का एक अभिभावक प्रतिनिधि

i. तीसरी से पाँचवीं कक्षा तक का एक अभिभावक प्रतिनिधि

नोट: अध्यक्ष/उपाध्यक्ष की भूमिका (भूमिकाओं) में कुल मिलाकर दो से अधिक व्यक्ति नहीं होने चाहिए। नवनिर्वाचित PTO बोर्ड यह तय करेगा कि अध्यक्षों की संख्या (1 या 2) कितनी होगी और उपाध्यक्ष की भूमिका रखी जाएगी या नहीं।

धारा 2. उम्मीदवार (उम्मीदवारों) का चुनाव डाले गए मतों के एकल बहुमत (single majority) से होगा। ओर्टेगा PTO के सभी सदस्य (वे भी जो कोई भूमिका साझा करते हैं) एक मत डालने के पात्र हैं। जिस उम्मीदवार (उम्मीदवारों) को सबसे अधिक मत मिलेंगे, वही उस पद पर जीतेगा। उपाध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष के पद पर निर्वाचित सदस्य के पास यह विकल्प होगा कि वह उस पद को, मतों में दूसरे स्थान पर रहे उम्मीदवार के साथ साझा करे या नहीं।

धारा 3. हर निर्वाचित पदाधिकारी का एक मत होगा। कार्यकारी बोर्ड के सलाहकार ये होंगे:

1. ओर्टेगा एलिमेंट्री स्कूल के प्रिंसिपल

2. अधिकतम दो शिक्षक प्रतिनिधि

उपनियम

अनुच्छेद Iसंसदीय प्रक्रिया

धारा 1. संगठन की सभी बैठकें Roberts Rules of Order Newly Revised के 12वें संस्करण, या उसके सबसे नए संस्करण, के अनुसार चलाई जाएँगी।

धारा 2. कोरम (गणपूर्ति) के लिए आवश्यक बोर्ड सदस्यों की संख्या हर साल, उस वर्ष के बोर्ड सदस्यों की संख्या के आधार पर तय की जाएगी। किसी प्रस्ताव को पारित/स्वीकृत होने के लिए उस वर्ष के कुल बोर्ड सदस्यों के दो-तिहाई (2/3) मतों की आवश्यकता होगी।

अनुच्छेद IIवित्तीय प्रक्रिया

धारा 1. सारी धन-संग्रह (फंडरेज़िंग) और सारे भुगतान एक ही खाते के अधीन होंगे, जिसे सामान्य कोष (General Fund) कहा जाएगा; समीक्षा की सुविधा के लिए हर गतिविधि का हिसाब एक अलग उप-खाते में रखा जाएगा।

धारा 2. PTO कार्यकारी बोर्ड को खर्च स्वीकृत करने का अधिकार है; इन खर्चों की जानकारी निर्धारित आम बैठकों में अभिभावकों को दी जाएगी।

धारा 3. धन की सभी जमा राशियाँ और सभी भुगतान, PTO बोर्ड की स्वीकृति के अनुसार, कोषाध्यक्ष (कोषाध्यक्षों) द्वारा संभाले जाएँगे।

धारा 4. संगठन द्वारा लिए गए किसी भी कर्ज़ के लिए कार्यकारी बोर्ड के सदस्य व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं होंगे।

धारा 5. कर-मुक्त दर्जे से जुड़ी नीतियाँ

a. इस धारा की नीतियाँ आंतरिक राजस्व संहिता (Internal Revenue Code) की धारा 501 (c) (3) में परिभाषित कर-मुक्त दर्जा बनाए रखने के लिए बनाई गई हैं।

b. संगठन की स्थापना और संचालन धर्मार्थ और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए होगा।

c. संगठन की शुद्ध आय का कोई भी भाग उसके सदस्यों, ट्रस्टियों, पदाधिकारियों या किसी अन्य निजी व्यक्ति के लाभ में नहीं जाएगा, न ही उन्हें बाँटा जाएगा; सिवाय इसके कि संगठन दी गई सेवाओं के लिए उचित पारिश्रमिक देने, और इस दस्तावेज़ के उद्देश्य वाले अनुच्छेद में बताए गए उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए भुगतान और वितरण करने के लिए अधिकृत और सक्षम होगा। संगठन की गतिविधियों का कोई भी बड़ा भाग प्रचार करने या किसी अन्य तरीके से कानून बनाने की प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास करने में नहीं लगेगा, और संगठन किसी सार्वजनिक पद के किसी उम्मीदवार की ओर से किसी भी राजनीतिक अभियान में भाग नहीं लेगा और न ही उसमें हस्तक्षेप करेगा (इसमें बयान प्रकाशित करना या बाँटना भी शामिल है)। इस दस्तावेज़ के किसी भी अन्य प्रावधान के बावजूद, संगठन ऐसी कोई अन्य गतिविधि नहीं करेगा जिसकी अनुमति (a) आंतरिक राजस्व संहिता (Internal Revenue Code) की धारा 501 (c) (3) के तहत संघीय आयकर से छूट प्राप्त संगठन को, या ऐसे संगठन को जिसे दिया गया दान आंतरिक राजस्व संहिता की धारा 170 (c) (2) के तहत कटौती-योग्य है, या भविष्य की किसी संघीय कर संहिता की संबंधित धारा के तहत, नहीं है।

d. संगठन के विघटन (भंग होने) पर, उसकी संपत्ति आंतरिक राजस्व संहिता (Internal Revenue Code) की धारा 501 (c) (3), या भविष्य की किसी संघीय कर संहिता की संबंधित धारा, के अर्थ में एक या अधिक छूट-प्राप्त उद्देश्यों के लिए बाँटी जाएगी, या किसी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए संघीय सरकार, या किसी राज्य या स्थानीय सरकार, को दे दी जाएगी।

e. संगठन का वित्तीय वर्ष 1 जुलाई से शुरू होकर 30 जून को समाप्त होगा।

धारा 6. PTO कोष से धन जारी करना

1. धन जारी करने के लिए चेक पर दो अधिकृत हस्ताक्षर आवश्यक हैं।

2. धन जारी करने के लिए नीचे दिए गए बोर्ड पदों में से कोई भी दो सह-हस्ताक्षर कर सकते हैं:

a. अध्यक्ष

b. कोषाध्यक्ष

d. उपाध्यक्ष

e. अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता आपस में रक्त या विवाह के संबंधी नहीं होंगे, और एक ही घर में नहीं रहते होंगे।

अनुच्छेद IIIनामांकन और चुनाव

धारा 1. नामांकन

a. पदाधिकारियों का नामांकन अप्रैल महीने में और चुनाव मई में होगा।

b. ओर्टेगा PTO का कोई भी सदस्य निर्वाचित पद के लिए पात्र होगा।

c. हर नामांकित व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से चुनाव लड़ेगा; वह एक से अधिक पद के लिए चुनाव लड़ सकता है, लेकिन निर्वाचित होने पर केवल एक ही पद संभालेगा।

d. अगले वर्ष के लिए कार्यकारी बोर्ड के खाली पदों के नामांकन फ़ॉर्म अप्रैल महीने में बाँटे जाएँगे।

e. इच्छुक PTO सदस्य नामांकन फ़ॉर्म भरकर घोषित अंतिम तारीख तक बोर्ड को लौटाएँगे।

f. PTO सदस्य खुद को, या अन्य इच्छुक सदस्यों को उनकी अनुमति से, नामांकित कर सकते हैं।

धारा 2. चुनाव

a. ओर्टेगा PTO के सभी सदस्य मतदान के पात्र हैं।

b. चुनाव के मतपत्र (इलेक्ट्रॉनिक या कागज़ी) मई महीने में बाँटे जाएँगे।

c. PTO सदस्य चुनाव का मतपत्र भरकर घोषित अंतिम तारीख तक चुनाव समिति को लौटाएँगे।

d. उम्मीदवार (उम्मीदवारों) का चुनाव डाले गए मतों के एकल बहुमत (single majority) से होगा। यदि एक से अधिक पद खाली हैं, तो सभी पद भर जाने तक डाले गए मतों का बहुमत लागू होगा।

*बोर्ड पदों को साझा करने के विकल्पों के लिए संविधान का अनुच्छेद V, धारा 1 देखें।

नोट: सह-प्रमुख उम्मीदवारों वाले चुनाव में, सह-प्रमुखों की जोड़ी एक ही विकल्प/उम्मीदवार के रूप में, किसी एकल उम्मीदवार के सामने, चुनाव लड़ती है।

धारा 3. कार्यकाल

a. कार्यकाल एक वर्ष का होगा, जो चुनाव के बाद जून में स्कूल के अंतिम दिन के अगले दिन से शुरू होगा और अगले जून में स्कूल के अंतिम दिन के अगले दिन तक चलेगा।

b. कार्यकाल समाप्त होने (जून) पर, या इस्तीफ़े या पद से हटाए जाने की स्थिति में, हर पदाधिकारी बिना देरी किए सभी रिकॉर्ड, बही-खाते और अन्य सामग्री अध्यक्ष को सौंप देगा।

अनुच्छेद IVपदाधिकारियों के कर्तव्य

धारा 1. अध्यक्ष या सह-अध्यक्ष:

a. कार्यकारी बोर्ड की सभी बैठकों और आम बैठकों की अध्यक्षता करेंगे।

b. वार्षिक फंडरेज़िंग लक्ष्य तय करने में बोर्ड का नेतृत्व करेंगे।

c. ओर्टेगा एलिमेंट्री स्कूल संगठन के आधिकारिक प्रतिनिधि के रूप में काम करेंगे।

d. अभिभावकों और स्कूल प्रशासन के बीच संपर्क-सूत्र के रूप में काम करेंगे।

e. कार्यकारी बोर्ड द्वारा अधिकृत किए अनुसार अभिभावक-शिक्षक संगठन का कामकाज चलाएँगे।

f. सभी चेकों पर सह-हस्ताक्षर कर सकते हैं।

g. पहली (1st) नियमित बैठक में कार्यकारी बोर्ड के हर सदस्य को इन उपनियमों की एक प्रति देंगे। अध्यक्ष, कार्यकारी बोर्ड के सदस्यों के साथ उपनियमों की समीक्षा करेंगे और उन पर हस्ताक्षर करेंगे।

h. कार्यकारी बोर्ड की मासिक बैठकों में भाग लेंगे।

i. ज़रूरत के अनुसार स्थायी समितियों की निगरानी करेंगे, उनके लिए सहायक संसाधन के रूप में काम करेंगे, उनके साथ मिलकर काम करेंगे या उनका हिस्सा बनेंगे।

धारा 2. उपाध्यक्ष:

a. कार्यकारी बोर्ड के सभी सदस्यों को सामान्य सहयोग देंगे।

b. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कार्यकारी बोर्ड की बैठकों और आम बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। कार्यक्रमों और आयोजनों में अगुवाई करेंगे।

c. कार्यकारी बोर्ड और शिक्षकों व कर्मचारियों के बीच संवाद का तालमेल करेंगे।

d. सभी चेकों पर सह-हस्ताक्षर कर सकते हैं।

e. कार्यकारी बोर्ड की मासिक बैठकों में भाग लेंगे।

धारा 3A. रिकॉर्ड सचिव:

a. PTO की सभी बैठकों की कार्यवाही का सटीक रिकॉर्ड रखेंगे।

b. पिछली किसी भी आम बैठक का कार्यवृत्त समय पर, यानी 1 सप्ताह के भीतर, पोस्ट करेंगे, और अनुरोध किए जाने पर उसे पढ़कर सुनाने के लिए तैयार रहेंगे।

c. भविष्य में संदर्भ के लिए सभी संबंधित पत्राचार और भेजे गए पत्रों की प्रतियों का एक फ़ोल्डर रखेंगे।

d. अगली निर्धारित बैठक से पहले, पिछली बैठकों का कार्यवृत्त कार्यकारी बोर्ड के सदस्यों को उपलब्ध कराएँगे।

e. नियमित, विशेष और आम बैठकों का एजेंडा तैयार करेंगे।

f. कार्यकारी बोर्ड की मासिक बैठकों में भाग लेंगे।

धारा 3B. संचार सचिव / सह-सचिव:

a. सारा पत्राचार संभालेंगे और ज़रूरत के अनुसार काम सौंपेंगे।

b. PTO बोर्ड और समितियों की ओर से भेजे जाने वाले संदेशों को तैयार करने, संपादित करने और भेजने का काम खुद करेंगे और/या उसका तालमेल करेंगे।

c. ज़रूरत के अनुसार ओर्टेगा के कार्यक्रमों, पैसिफ़िका स्कूल डिस्ट्रिक्ट, समुदाय आदि से जुड़ी जानकारी के साथ ओर्टेगा PTO ब्लॉग को अपडेट करेंगे।

d. स्कूल वर्ष के दौरान हर सप्ताह, और छुट्टियों के दौरान ज़रूरत के अनुसार, ओर्टेगा का Otter Town News लिखेंगे, संपादित करेंगे और भेजेंगे, या इन कामों का तालमेल करेंगे।

e. स्कूल वर्ष के दौरान कार्यक्रमों/रिमाइंडरों से जुड़े सामूहिक ईमेल लिखेंगे, संपादित करेंगे और भेजेंगे, या इन कामों का तालमेल करेंगे।

f. स्कूल वर्ष की शुरुआत में Welcome Back to Ortega पैकेट लिखेंगे, संपादित करेंगे और भेजेंगे, या इन कामों का तालमेल करेंगे।

g. Otter Town News की ईमेल सूची (listserv) का प्रबंधन करेंगे।

h. ओर्टेगा PTO के Facebook अकाउंट और ओर्टेगा एलिमेंट्री स्कूल के निजी समूहों के एडमिन के रूप में काम करेंगे।

i. कार्यकारी बोर्ड की मासिक बैठकों में भाग लेंगे।

नोट: अगर यह भूमिका दो व्यक्ति संभालते हैं, तो सुझाव है कि एक व्यक्ति Otter Town News और सामूहिक ईमेल की ज़िम्मेदारी ले, और दूसरा व्यक्ति सोशल मीडिया/ब्लॉग की ज़िम्मेदारी ले।

धारा 4. कोषाध्यक्ष:

a. संगठन के लिए आने वाला सारा पैसा प्राप्त करेंगे और उसे संगठन के नाम पर, कार्यकारी बोर्ड द्वारा स्वीकृत बैंक खाते में जमा करेंगे।

b. संगठन की हर बैठक में, और कार्यकारी बोर्ड के अनुरोध पर अन्य समय पर भी, खाते का विवरण प्रस्तुत करेंगे, और संगठन को एक पूरी वार्षिक रिपोर्ट देंगे।

c. ऐसे स्थायी बही-खाते और रिकॉर्ड रखेंगे जो संगठन की सकल आय, प्राप्तियों और भुगतानों का ब्योरा स्थापित करने के लिए पर्याप्त हों। ये बही-खाते और रिकॉर्ड उचित समय पर किसी भी सदस्य के निरीक्षण के लिए खुले रहेंगे, बशर्ते उस समय कार्यकारी बोर्ड का कोई अन्य सदस्य मौजूद हो।

d. स्कूल वर्ष शुरू होने से पहले कार्यकारी बोर्ड के सदस्यों के साथ एक अस्थायी बजट बैठक आयोजित करेंगे।

e. स्कूल वर्ष के अंत में वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेंगे।

f. हर बैठक में सभी आवश्यक खर्चों की पुष्टि (अनुमोदन) का अनुरोध करेंगे।

g. सभी चेकों पर सह-हस्ताक्षर कर सकते हैं।

h. अध्यक्ष (अध्यक्षों) और उपाध्यक्ष (उपाध्यक्षों) को चिंता के विषयों से अवगत रखेंगे (जैसे लौटाए गए चेक, बकाया क्रेडिट कार्ड शुल्क, धन की कमी आदि)।

i. बाउंस हुए चेकों और बकाया क्रेडिट कार्ड शुल्कों का, जब भी ऐसा हो, निपटारा करेंगे।

j. कार्यकारी बोर्ड की मासिक बैठकों में भाग लेंगे।

धारा 5. स्वयंसेवक समन्वयक:

a. समिति प्रमुखों के साथ मिलकर सभी फंडरेज़रों और कार्यक्रमों के लिए स्वयंसेवकों की देखरेख और प्रबंधन करेंगे, और उन्हें जोड़ने में मदद करेंगे।

b. सितंबर में स्वयंसेवक साइन-अप फ़ॉर्म बाँटेंगे और उनका हिसाब तैयार करेंगे।

c. सभी गतिविधियों और कार्यक्रमों के लिए बोर्ड और समिति प्रमुखों के साथ तालमेल करेंगे।

d. हर समिति प्रमुख को परिचय सत्र और/या प्रशिक्षण आयोजित करने में मदद करेंगे।

e. स्कूल प्रशासन को चिंता के विषयों से अवगत रखेंगे।

f. कार्यकारी बोर्ड की मासिक बैठकों में भाग लेंगे।

धारा 6. अभिभावक परिषद प्रतिनिधि:

a. स्कूल डिस्ट्रिक्ट की अभिभावक परिषद की मासिक बैठकों में भाग लेंगे और उनकी रिपोर्ट देंगे।

b. ओर्टेगा एलिमेंट्री स्कूल समुदाय और पैसिफ़िका स्कूल डिस्ट्रिक्ट की अभिभावक परिषद के बीच संपर्क-सूत्र के रूप में काम करेंगे।

c. Elna Flynn पुरस्कार से जुड़ी सभी ज़िम्मेदारियाँ और कर्तव्य संभालेंगे।

d. कार्यकारी बोर्ड की मासिक बैठकों में भाग लेंगे।

धारा 7. गतिविधि समन्वयक:

a. उत्सवों, सम्मान कार्यक्रमों और पूरे स्कूल की गतिविधियों का तालमेल करेंगे।

b. हर समिति प्रमुख को परिचय सत्र और/या प्रशिक्षण आयोजित करने में मदद करेंगे।

c. स्कूल पर असर डालने वाले फ़ैसलों के लिए अध्यक्ष/उपाध्यक्ष और प्रिंसिपल से स्वीकृति लेंगे।

d. अध्यक्ष/उपाध्यक्ष और प्रिंसिपल की स्वीकृति मिलने के बाद, समुदाय को जानकारी देने के लिए संचार सचिव के साथ तालमेल करेंगे।

e. स्कूल प्रशासन को चिंता के विषयों से अवगत रखेंगे।

f. कार्यकारी बोर्ड की मासिक बैठकों में भाग लेंगे।

धारा 8. फंडरेज़िंग समन्वयक:

a. पूरे स्कूल वर्ष में फंडरेज़रों की योजना बनाने और उन्हें लागू करने में मदद करेंगे।

b. स्कूल पर असर डालने वाले फ़ैसलों के लिए अध्यक्ष/उपाध्यक्ष और प्रिंसिपल से स्वीकृति लेंगे।

c. अध्यक्ष/उपाध्यक्ष और प्रिंसिपल की स्वीकृति मिलने के बाद, समुदाय को जानकारी देने के लिए संचार सचिव के साथ तालमेल करेंगे।

d. फंडरेज़िंग से जुड़े किसी भी विचार, चिंता या समस्या की जानकारी बोर्ड को देंगे।

e. स्कूल प्रशासन को चिंता के विषयों से अवगत रखेंगे।

f. कार्यकारी बोर्ड की मासिक बैठकों में भाग लेंगे।

धारा 9. TK से दूसरी कक्षा तक के अभिभावक प्रतिनिधि:

a. खास कक्षा-स्तरों और कक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए, PTO और रूम पेरेंट्स के बीच कड़ी के रूप में काम करेंगे।

b. रूम पेरेंट्स के साथ साल में 1-2 बैठकें आयोजित करेंगे।

c. जिन रूम पेरेंट्स का आप प्रतिनिधित्व करते हैं, उनसे नियमित संपर्क बनाए रखेंगे, ताकि उन्हें कार्यकारी बोर्ड के फ़ैसलों की जानकारी मिलती रहे और आपको स्कूल के मुद्दों की जानकारी मिलती रहे।

d. अभिभावकों द्वारा आयोजित फ़ील्ड ट्रिप के कागज़ी काम के तालमेल/व्यवस्था में मदद करेंगे।

e. अभिभावकों को कक्षा-स्तर की गतिविधियों की जानकारी देंगे और ज़रूरत के अनुसार सूचनाएँ बाँटेंगे।

f. स्कूल प्रशासन को चिंता के विषयों की जानकारी देते रहेंगे।

g. कार्यकारी बोर्ड की मासिक बैठकों में भाग लेंगे।

धारा 10. तीसरी से पाँचवीं कक्षा तक के अभिभावक प्रतिनिधि:

a. खास कक्षा-स्तरों और कक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए, PTO और रूम पेरेंट्स के बीच कड़ी के रूप में काम करेंगे।

b. रूम पेरेंट्स के साथ साल में 1-2 बैठकें आयोजित करेंगे।

c. जिन रूम पेरेंट्स का आप प्रतिनिधित्व करते हैं, उनसे नियमित संपर्क बनाए रखेंगे, ताकि उन्हें कार्यकारी बोर्ड के फ़ैसलों की जानकारी मिलती रहे और आपको स्कूल के मुद्दों की जानकारी मिलती रहे।

d. अभिभावकों द्वारा आयोजित फ़ील्ड ट्रिप के कागज़ी काम के तालमेल/व्यवस्था में मदद करेंगे।

e. अभिभावकों को कक्षा-स्तर की गतिविधियों की जानकारी देंगे और ज़रूरत के अनुसार सूचनाएँ बाँटेंगे।

f. स्कूल प्रशासन को चिंता के विषयों की जानकारी देते रहेंगे।

g. कार्यकारी बोर्ड की मासिक बैठकों में भाग लेंगे।

धारा 11. टेक समन्वयक:

a. ज़रूरत के अनुसार वेबसाइट की सामग्री और लेआउट अपडेट करेंगे, जिसमें ये शामिल हैं:

  • बोर्ड सदस्यों की वार्षिक जानकारी
  • मासिक वित्तीय रिपोर्ट
  • स्वीकृत मासिक बैठकों का कार्यवृत्त
  • फंडरेज़िंग की प्रगति
  • स्कूल के बाद की गतिविधियाँ

b. नए बोर्ड सदस्यों को खातों (अकाउंट्स) के वार्षिक हस्तांतरण में मदद करेंगे।

c. ज़रूरत के अनुसार Domain Name System (DNS) की एंट्रियाँ अपडेट करेंगे।

d. यह सुनिश्चित करेंगे कि तकनीकी संसाधनों का नवीनीकरण होता रहे और वे काम करते रहें।

e. Google Drive की संरचना/अनुमतियों का प्रबंधन करेंगे।

f. ज़रूरत के अनुसार Google Workspace अकाउंट बनाएँगे/कॉन्फ़िगर करेंगे।

g. कार्यकारी बोर्ड की मासिक बैठकों में भाग लेंगे।

अनुच्छेद Vपद रिक्त होना और पदाधिकारी को हटाना

a. कोई पद रिक्त होने पर, बाकी कार्यकाल के लिए उस पद पर नियुक्ति PTO बोर्ड के शेष सदस्यों के बहुमत मत से की जाएगी।

b. किसी पदाधिकारी को केवल उचित कारण से (जैसे न्यासीय (fiduciary) ज़िम्मेदारी से जुड़ा कारण आदि), PTO बोर्ड की किसी नियमित रूप से निर्धारित बैठक में उपस्थित (व्यक्तिगत रूप से या ऑनलाइन) सदस्यों के दो-तिहाई (2/3) मत से पद से हटाया जा सकता है; या तब, जब वह किसी सत्र (सेमेस्टर) में बोर्ड की निर्धारित बैठकों में से आधी से कम बैठकों में (व्यक्तिगत रूप से या ऑनलाइन) शामिल हो। पहला सत्र जून से दिसंबर तक और दूसरा सत्र जनवरी से मई तक होता है।

अनुच्छेद VIकार्यकारी बोर्ड और समितियों के कर्तव्य

धारा 1. कार्यकारी बोर्ड:

a. महीने में एक बार बैठक करेगा। कार्यकारी बोर्ड की बैठकों में प्रस्तावों पर केवल कार्यकारी बोर्ड के सदस्य ही मत दे सकते हैं। कोई भी सदस्य कार्यकारी बोर्ड की बैठकों में आकर अपने सुझाव दे सकता है।

b. अध्यक्ष के, या कार्यकारी बोर्ड के साधारण बहुमत के, बुलाने पर विशेष सत्र में बैठक करेगा।

c. सदस्यों के निर्देश के अनुसार संगठन का कामकाज चलाएगा।

d. संगठन के सामान्य संचालन के लिए आवश्यक सभी खर्चों की पुष्टि (अनुमोदन) करेगा।

e. बैठकों के बीच काम जल्दी निपटाने के लिए फ़ोन या ईमेल से मतदान करा सकता है, जिसकी सीमा $1,000.00 से अधिक नहीं होगी। बोर्ड के सभी सदस्यों से संपर्क करने का प्रयास किया जाना चाहिए। स्वीकृति के लिए बहुमत आवश्यक है।

f. ईमेल संवाद: इसका उपयोग काम जल्दी निपटाने, जानकारी पहुँचाने या घोषणाओं के लिए किया जाएगा। चर्चाएँ केवल नियमित, आम या विशेष बैठकों में ही होंगी।

धारा 2. विशेष और स्थायी समितियाँ:

a. संगठन की गतिविधियाँ चलाने के लिए ज़रूरी समझे जाने पर, कार्यकारी बोर्ड की स्वीकृति से, अध्यक्ष (अध्यक्षों) द्वारा बनाई जाएँगी, जैसे चुनाव समिति।

b. अपना उद्देश्य पूरा होने पर भंग कर दी जाएँगी।

अनुच्छेद VIIआम बैठकें

धारा 1. हर स्कूल वर्ष में संगठन की कम से कम दो आम बैठकें होंगी (जैसे Back to School Night की आम बैठक आदि)। जिस आम बैठक की घोषणा पिछली किसी बैठक में न की गई हो, उसकी सूचना कम से कम एक सप्ताह पहले स्कूल न्यूज़लेटर के ज़रिए घर भेजी जाएगी।

धारा 2. वर्ष के प्रस्तावित प्रोग्राम और बजट, स्कूल वर्ष की पहली (1st) आम बैठक में सदस्यों के सामने प्रस्तुत किए जाएँगे।

अनुच्छेद VIIIसंगठन के नाम का उपयोग

इस संगठन के नाम और इसकी सदस्यता सूचियों का उपयोग केवल संगठन के आधिकारिक कामकाज के लिए किया जाएगा, जब तक कि सदस्यों ने किसी अन्य उपयोग को अधिकृत न किया हो।

अनुच्छेद IXसंगठन की संपत्ति

धारा 1. इस संगठन की संपत्ति अपरिवर्तनीय रूप से धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए समर्पित है, और इस संगठन की शुद्ध आय या संपत्ति का कोई भी भाग कभी भी इसके किसी निदेशक, पदाधिकारी या सदस्य के, या किसी निजी व्यक्ति के, लाभ में नहीं जाएगा।

धारा 2. संगठन के विघटन (भंग होने) या उसका कामकाज समेटे जाने पर, इस संगठन के सभी कर्ज़ों और देनदारियों का भुगतान करने, या उनके भुगतान की व्यवस्था करने, के बाद बची हुई संपत्ति का उपयोग केवल धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए, ऐसे संगठन द्वारा किया जाएगा जिसने आंतरिक राजस्व संहिता (Internal Revenue Code) की धारा 501 (c) (3) के तहत अपना कर-मुक्त दर्जा स्थापित किया हो।

अनुच्छेद X

यह संगठन केवल वही गतिविधियाँ करेगा जिनका उल्लेख इन उपनियमों के उद्देश्य-कथन, लक्ष्यों या उद्देश्यों में किया गया है।

अनुच्छेद XIसंविधान और उपनियमों में संशोधन

अभिभावक-शिक्षक संगठन के संविधान और उपनियमों में संशोधन कार्यकारी बोर्ड के सदस्यों के साधारण बहुमत मत से किया जाएगा। संविधान या उपनियमों में संशोधन एक बैठक में प्रस्तावित किए जाएँगे और उन पर चर्चा होगी, और फिर उन पर किसी बाद की बैठक में मतदान किया जा सकता है। संशोधन एक ही बैठक में प्रस्तावित, चर्चा और स्वीकृत नहीं किए जाएँगे।